आसाराम को एम्स में इलाज की अनुमति

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चिकित्सा जांच के लिए आसाराम को दिल्ली स्थित एम्स लाने की इजाजत दे दी। उसे पुलिस हिरासत में लाया जाएगा।

जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एनवी रमन्ना की पीठ ने सोमवार को आसाराम की याचिका पर यह इजाजत दी। हालांकि, अदालत ने 75 वर्षीय आसाराम का वह आग्रह खारिज कर दिया, जिसमें उसने चिकित्सा जांच की अवधि के दौरान दिल्ली स्थित अपने आश्रम में ठहरने की अनुमति मांगी थी।

शीर्ष अदालत ने यह आदेश तब दिया जब एम्स के तीन डॉक्टरों की समिति ने पीठ को सूचित किया कि आसाराम की चिकित्सा जांच के लिए जरूरी उपकरण जोधपुर जेल में नहीं हैं। ऐसे में उसे उचित जांच के लिए एम्स लाने की आवश्यकता है।

सुनवाई के दौरान आसाराम की ओर से पेश वकील ने कहा कि मीडिया को मामले में दलीलों के बारे में रिपोर्टिंग न करने का निर्देश दिया जाए। इस पर पीठ ने कहा, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते।

शीर्ष अदालत ने बलात्कार के एक मामले में 11 अगस्त को आसाराम को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने नियमित जमानत की उसकी याचिका पर विचार करने से पहले एम्स को उसकी स्वास्थ्य स्थिति की जांच के लिए एक मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। आसाराम को जोधपुर पुलिस ने 31 अगस्त 2013 को गिरफ्तार किया था और वह तभी से जेल में है।

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