पानी के बिलों में बढ़ोत्तरी को मंजूरी

2.2 बिलीयन डॉलर के बजट को सर्वसम्मति से समर्थन दिया गया

पिछले हफ्ते हुई पील प्रांत की बैठक के दौरान परिषद के सदस्यों ने आगामी 2017 के बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया, सभी सदस्यों ने एकमत से कुल करों में बढ़ोत्तरी करते हुए इसमें 2.3 प्रतिशत की वृद्धि को मान्यता प्रदान की। जिसके कारण ही वास्तविक बजट के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता हैं। प्रांतीय भाग की घरेलू संपत्ति में अगले वर्ष से अनुमानित 42 डॉलर की वृद्धि की जाएगी। जिसके कारण औसतन घरों की कीमत 474,000 डॉलर होने की संभावना होगी। इसी प्रकार औसतन कुल कर बिल 1,893 डॉलर होने की संभावना हैं। बजट में यह भी बताया गया कि रोजमर्रा के जीवनोपयोगी वस्तुओं पर भी पांच प्रतिशत की बढ़ोत्तरी रखने का विचार हैं। जिसके कारण प्रति माह के पानी के बिल में 33 डॉलर की वृद्धि होगी और प्रति वर्ष यह वृद्धि 622 डॉलर अनुमानित होगी। मिसिसॉगा काउन्सिलर कैरॉलयन पेरीसन ने कहा कि मेरे विचार से यह वृद्धि बहुत ही मामूली हैं, और इसका प्रत्यक्ष असर लोगों की जिंदगियों में बहुत कम पड़ेगा। प्रांतीय काउन्सिल के सदस्यों के अनुसार औसतन संपत्ति कर में यह बढ़ोत्तरी 0.9 प्रतिशत आंकी जाएगी। अध्यक्ष फ्रेंक डाले के अनुसार इस 2.2 बिलीयन डॉलर के बजट का लक्ष्य 800 मिलीयन डॉलर की पूंजी के निवेश द्वारा आगामी योजनाओं के लक्ष्यों की प्राप्ति हैं। जिसके लिए प्रांत के सामने अभी भी बहुत सी समस्याएं हैं, जिन्हें पार करना कठिन हैं। परन्तु असंभव नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि इस बजट में अफॉरर्डेबल हाऊसींग स्कीम को भी अधिक प्रावधान दिया गया हैं, इसके अलावा युवाओं के लिए 50 समर जॉबस और कई अतिरिक्त योजनाओं का भी प्रावधान हैं। मेेरे विचार से यह बजट सभी वर्गों के लिए एक उत्तम बजट होगा। औद्योगिक क्षेत्रों के करों की बात करते हुए उन्होंने कहा कि छोटे व्यवसायों में अगले वर्ष से करों में 73 डॉलर की बढ़ोत्तरी होगी जोकि वार्षिक कर भुगतान 3,310 डॉलर तक होगा, जबकि पानी के बिलों में 85 डॉलर प्रति माह अधिक लिया जाएगा जोकि वार्षिक 1,593 डॉलर आंका गया। बजट योजना के बारे में बताते हुए अध्यक्ष ने कहा कि हमारी योजना में सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा गया हैं। जिसमें पील प्रांत पुलिस सेवा बजट और स्वास्थ्य सेवाएं, श्रम सेवाएं, रोजगार क्षेत्र प्रमुख हैं, जिनमें समय-समय पर निवेश द्वारा इनसे हम देश के विकास के अनुसार लाभ उठा सकेंगे। 

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