सलमान ने कोर्ट में खुद को बताया बेकसूर

18 वर्ष पुराने कंकाणी काला हिरण शिकार मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। मुख्य आरोपी अभिनेता सलमान खान समेत सैफ अली खान, तब्बू, नीलम और सोनाली बेंद्रे कोर्ट में हाजिर हुए। सुनवाई के दौरान जज ने सलमान से 57 सवाल पूछे। अपनी सफाई में अभिनेता ने कहा, मैं बेकसूर हूं। हिरण प्राकृतिक मौत मरा। मुझे फंसाया जा रहा है। इसके बाद सैफ, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्र के बयान हुए। अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी। उल्लेखनीय है कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग के दौरान सलमान सहित अन्य सितारों पर जोधपुर जिले के कंकाणी गांव में काले हिरण का शिकार करने का आरोप है। शिकार के समय जीप में सैफ, सोनाली, तब्बू और नीलम भी सवार थे। इन सब पर सलमान को शिकार के लिए उकसाने का आरोप है। सलमान पर तीन जगह हिरण का शिकार करने का आरोप लगा जबकि एक केस शिकार के दौरान इस्तेमाल किए गए हथियार को लेकर आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ। इनमें से तीन में सलमान बरी हो चुके हैं जबकि शिकार का एक केस अब भी चल रहा है और उसी में सलमान और बाकी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना था। 26-27 सितंबर 1998 को हिरण का शिकार किया गया था। मथानिया थाने में आईपीसी की धारा 147 ,148 149 आईपीसी और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 9 ,39 , 51 , 52 और 27 आयुध अधिनियम के तहत दर्ज हुआ। निचली अदालत ने 17 फरवरी 2006 को सलमान को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई। 2016 में हाईकोर्ट ने इस मामले में सलमान को बरी कर दिया। इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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