आधार मामला: संविधान बेंच का होगा गठन

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच में मेंशनिंग के दौरान श्याम दीवान ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई समय सीमा खत्म होने को है, इसलिए उनकी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान बेंच का गठन किया जाए। तब केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए सरकार समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा सकती है। सरकार इसके बारे में 8 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर सकती है।  पिछले 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आधार को अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने और आधार लिंक करने की अंतिम समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और टेलीकॉम सेवा देने वाली कंपनियों को निर्देश दिया था कि वे आधार को लिंक करने संबंधी सूचना भेजते समय उपभोक्ताओं को परेशान नहीं करें। वे लिंक करने की अंतिम तिथि का भी उल्लेख करें।  बिना समय सीमा का उल्लेख किए कोई सूचना उपभोक्ता के पास न भेजें । बैंक खातों को आधार से लिंक करने की समय सीमा 31 दिसंबर है जबकि मोबाइल नंबर को लिंक करने की आखिरी तिथि 6 फरवरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मसले को संविधान बेंच को भेज देना चाहिए।  इस मामले पर केंद्र सरकार ने एक हलफनामा भी दायर किया था जिसमें कहा गया था कि आधार के आंकड़े हैक या चुराये नहीं जा सकते हैं। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि आधार नहीं होने की वजह से किसी की मौत नहीं हुई है।
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