आर्म्स एक्ट: हाईकोर्ट ने खारिज की सलमान की याचिका
जोधपुर.आर्म्स एक्ट प्रकरण में राजस्थान उच्च न्यायालय से शुक्रवार को फिल्म अभिनेता सलमान खान को जोरदार झटका लगा। इस प्रकरण में निचली अदालत की ओर से सलमान के खिलाफ गवाही के लिए चार और गवाह बुलाने के फैसले के खिलाफ सलमान की ओर से दायर याचिका को उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। इस याचिका का निस्तारण होने तक उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगा रखी थी। अब याचिका खारिज होने पर इस मामले में वर्ष 2006 से लम्बित चार गवाह को बयान हो सकेंगे।
सलमान खान की तरफ से उनके वकील महेश बोड़ा ने आर्म्स एक्ट प्रकरण में निचली अदालत की ओर से चार और गवाह बुलाने के फैसले को चुनौती दी थी। सलमान के वकील महेश बोड़ा ने तर्क दिया था कि सलमान पर आर्म्स एक्ट के मामले की सुनवाई पूरी होकर उस पर फैसला सुनाने की तारीख तय कर दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2006 के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई कर चार गवाहों के बयान का आदेश देना विधि सम्मत नहीं है। इन गवाहों के जरिए सलमान की ओर से बचाव में दिए तर्कों का खंडन किया जाएगा जो कि कानूनी तौर पर गलत है।
उच्च न्यायालय की न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने इस पर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। गत सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने इस मामले में जवाब दिया था। शुक्रवार को न्यायाधीश निर्मलजीत कौर ने निचली अदालत के आदेश को यथावत रखते हुए सलमान की ओर से लगाई गई याचिका को खारिज कर दिया।
यह है मामला
उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में अपनी फिल्म हम साथ-साथ है कि शूटिंग के दौरान सलमान खान ने अन्य फिल्मी कलाकारों के साथ जोधपुर के निकट तीन स्थानों पर हरिण का शिकार किया। इसके बाद सलमान खान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद उनके होटल के कमरे की तलाशी के दौरान एक पिस्टल व राइफल बरामद की गई। जांच में पाया गया कि एक ही लाइसेंस पर जारी इन हथियारों की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी है। इस पर सलमान खान के खिलाफ आर्म्स एक्ट में अलग से मामला दर्ज किया गया। इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी और फैसला आने वाला था। इस मामले से जुड़ी फाइल का अध्ययन करने के दौरान न्यायाधीश के ध्यान में आया कि सरकारी वकील ने वर्ष 2006 में 24 गवाह बुलाने के चार आवेदन लगा रखे है। लेकिन तकनीकी कारणों से इनका निस्तारण नहीं हो पाया। इस पर फैसला रोकते हुए इन गवाह को बुलाने की याचिका पर फिर से सुनवाई हुई। इसके बाद न्यायाधीश अनुपमा बिजलानी ने चार गवाह बुलाने की अनुमति दी। इस अनुमति के खिलाफ सलमान खान की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। जिसे आज उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया।
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