सिख दंगों में सोनिया के खिलाफ अमेरिका में सुनवाई
न्यूयॉर्क । अमेरिकी कोर्ट ने 1984 के सिख दंगों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है। सुनवाई की प्रक्रिया अगस्त महीने से प्रारंभ होगी। मानवाधिकार संस्था सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने सोनिया गांधी पर दंगों को अंजाम देने वालों को बचाने का आरोप लगाया है।
अपीलीय अदालत 18 अगस्त से मौखिक सुनवाई शुरू करेगी। सोनिया गांधी पर लगे आरोपों के अलावा कोर्ट याचिका दाखिल करने को लेकर एसएफजे के अधिकारों का भी परीक्षण करेगा। जून, 2014 में फेडरल जज ने कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ दाखिल अर्जी को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि एसएफजे ऐसा करने का हकदार नहीं है। संस्था और दंगा पी़ड़ितों ने सितंबर, 2013 में याचिका दायर कर सोनिया गांधी पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बचाने का आरोप लगाया था।
हालांकि, पिछले साल उन्हें कोर्ट ने राहत दे दी थी। एसएफजे की ओर से अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का भी हवाला दिया गया है, जिसके तहत अपराध को छुपाने वाला अपराधी के जितना ही दोषी है। एसएफजे के कानूनी सलाहकार गुरपतवंत सिंह पन्नुन ने बताया कि दंगा पी़ड़ितों को अमेरिका में शरणार्थी का दर्जा मिला हुआ है। लिहाजा, उनकी भी चिंता की जानी चाहिए।
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