बुगती मामले में मुशर्रफ को नहीं मिली जमानत

M_Id_377457_Pervez_Musharrafइस्लामाबाद, पाकिस्तान की आतंकवाद निरोधी अदालत ने मंगलवार को बलूच नेता अकबर बुगती की हत्या के मामले में पूर्व राष्ट्रपति परेवज मुशर्रफ को जमानत देने से इन्कार कर दिया। 2006 में सेना प्रमुख रहे मुशर्रफ के आदेश पर बलूच राष्ट्रवादी विद्रोहियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में बुगती मारे गए थे। क्वेटा में आतंकवाद निरोधी अदालत के जज मुहम्मद इस्माइल बलूच ने सोमवार को मुशर्रफ के वकील मुहम्मद इलियास द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अकबर बुगती के बेटे जमील बुगती ने मुशर्रफ, पूर्व प्रधानमंत्री शौकत अजीज, पूर्व गृह मंत्री आफताब अहमद खान, बलूचिस्तान के पूर्व गवर्नर औवेस घनी और स्थानीय अधिकारी अब्दुल समद लासी को अपने पिता की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
इसी अदालत ने सोमवार को मुशर्रफ, अजीज, घनी और लासी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। कई समन भेजे जाने के बावजूद अदालत के समक्ष पेश न होने के कारण इन चारों के खिलाफ यह वारंट जारी किया गया है। मुशर्रफ को फिलहाल उनके फार्म हाउस में रखा गया है, जिसे उपजेल घोषित किया जा चुका है।

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