बिना किसी वार्ता के स्ट्रीपिंग करना अनुचित : जज

टोरंटो। केंद्रीय कोर्ट के जज जॉकेलीएन गैगनी ने कहा कि नए कैनेडा वासियों की नागरिकता को बिना किसी स्पष्टीकरण के स्ट्रीपिंग करना मानव हनन के अंतर्गत आता हैं, इसे बंद करना होगा। एक बड़े निर्णय के दौरान नागरिकता अधिनियम में परिवर्तन का प्रावधान पर पिछली कंजरवेटिव सरकार द्वारा किए गए निर्णयों का बदलना होगा। इस निर्णय के पश्चात आठ केस फाईल हुई, इसके अंतर्गत मई 2015 में संविधान में बदलावों को चुनौती दी गई।  इस संशोधन से जिन लोगों की नागरिकता खतरे में पड़ रही थी उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, इस बार ये बदलाव कैनेडियन नागरिकता  की पुन: आवेदन के लिए खण्डन के 10 वर्षों के पश्चात किया जा सकता है। गेगनी ने आगे कहा कि स्पष्ट, नागरिकता, खण्डन आदि महत्वपूर्ण निर्णय हैं, संशोधन अधिनियम के अंतर्गत इसे खंडित करना कोई उचित नही हैं। कोर्ट में दाखिल आठ केसों पर जज ने कहा कि इसकी नागरिकता पहले से ही स्ट्रीपिंग कर दी गई थी।  गौरतलब हैं कि नवम्बर 2015 में सरकार ने उन्हें स्ट्रीपिंग कर दिया गया क्योंकि गुकेक नामक व्यक्ति ने अपनी नागरिकता संबंधी पूर्ण जानकारी जमा नहीं की थी। प्रस्तावित सरकार के विधानसभा में पहले से ही सीनेट द्वारा कोर्ट के इस नियम को पारित कर दिया गया, उसके पश्चात अब इस संशोधन से पूर्व गहन चर्चा होगी। वाल्डमेन ने कहा कि यह अवसर सरकार के लिए एक खास मौका होगा, जिसमें वह अपनी समस्या का हल निकाल सके।
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