अमेरिकी इंटरनेट जासूसी मामले में पीआइएल खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को अमेरिकी इंटरनेट जासूसी मामले में एक जनहित याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता कोर्ट को यह बताने में अक्षम रहे कि इससे लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है। याचिका में इंटरनेट कंपनियों द्वारा विदेशी एजेंसियों को यूजर्स के बारे में जानकारी मुहैया कराने को लेकर कोर्ट से कार्रवाई की मांग की गई थी। गौरतलब है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी सीआइए के एक ऐजेंट एडवर्ड स्नोडेन हाल ही में इस बात का पर्दाफाश किया था कि अमेरिका वैश्र्विक स्तर पर इंटरनेट की निगरानी कर रहा है। वह संवादों, विचारों और संदेशों के आदान-प्रदान की छानबीन कर रहा है। उसने बकायदा प्रमाण देकर बताया कि एनआइए और सीआइए प्रिम नाम से फोन एवं इंटरनेट पर निगरानी का विश्वव्यापी अभियान चला रहे हैं। इससे अमेरिका को विश्व भर में शर्मसार होना पड़ा है। इस खुलासे को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा खुलासा माना जा रहा है।
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