पार्षद उम्मीदवारों के लिए नामांकन खिड़की दोबारा खुली
टोरंटो। जिन उम्मीदवारों को नगरपालिका के पार्षद पद हेतु चुनावों में भाग लेना हैं, उनके लिए पार्षद नामांकन खिड़की को दोबारा खोल दिया गया हैं, सूत्रों के अनुसार इस खिड़की को क्लर्क द्वारा गत 10 सितम्बर को न्यायाधीश बेलोबाबा की सुनवाई के पश्चात बंद कर दिया गया था। परंतु अब इसे पुन: खोल दिया गया हैं। अधिकारियों के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने अपने नामांकन अभी तक पंजीकृत नहीं करवाएं हैं वे अपने नामांकनों को 20 सितम्बर, गुरुवार और 21 सितम्बर, शुक्रवार को प्रात: 8.30 से अप. 4.30 तक भरवा सकते हैं। इस नामांकन में वे सभी उम्मीदवार जो पूर्व पार्षद हो या स्कूल ट्रस्टी हो अपना पंजीकरण करवा सकते हैं और आगामी 22 अक्टूबर को होने वाले नगरपालिका चुनावों में भाग ले सकते हैं। गौरतलब हैं कि कोर्ट के नए निर्णय के अनुसार इस बार केवल 25 वार्डों के लिए ही चुनाव होगा, ज्ञात हो कि तीन जजों के पैनल ने सरकार की इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें इसके लिए स्टे दे दिया हैं, जिसके अंतर्गत अक्टूबर में होने वालें चुनावों में 47 के स्थान पर केवल 25 वार्डों में ही मतदान करवाएं जाएंगे। पैनल ने पार्षद-कटौती बिल पर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एडवर्ड बेलोबाबा द्वारा दिए आदेश पर अपना फैसला सुनाया, जिसके अंतर्गत बेलोबाबा ने गत 10 सितम्बर को पार्षद-कटौती बिल में खामियां बताकर उसे होल्ड करवा दिया गया था। परंतु पैनल ने माना कि सरकार उचित योजना के साथ संशोधित बिल लाएंगी और इसके लिए उन्होंने इस बिल पर सरकार को स्टे दे दिया। सरकारी सूत्रों के अनुसार नामांकन प्रक्रिया गुरुवार प्रात: 8.30 प्रारंभ हो जाएंगी और सिटी हॉल में जाकर कोई भी योग्य व्यक्ति अपना नामांकन करवा सकता हैं। जोकि शुक्रवार को सायं 4.30 बजे तक चलेगी। ज्ञात हो कि गत 10 सितम्बर को आएं कोर्ट के फैसले के पश्चात क्लर्क द्वारा नामांकन प्रक्रिया को बंद कर दिया गया था, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था न फैले, और उम्मीदवार अपने वार्ड के लिए ही नामांकन कर सके, जिसे गुरुवार से पुन: खोल दिया गया हैं और सूचना को सार्वजनिक कर दिया गया हैं कि इस बार चुनाव केवल 25 वार्डों के लिए ही सुनिश्चित किए गए हैं, जिसके लिए उम्मीदवार अपने चयनित वार्ड पर ही नामांकन करें। काउन्सिलर क्रिस्टयन वॉन्ग टेम ने इस फैसले का भारी विरोध करते हुए कहा कि यह फैसला बहुत अधिक निराश करने वाला हैं, क्योंकि लोगों को केवल दो दिन में यह समझना होगा कि आखिर वह किस वार्ड को चुने और उनका चयन सही हो? लेकिन प्रीमियर फोर्ड और नगरपालिका कार्यक्रम मंत्री ने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं देना उचित समझा, इस प्रकार का निर्णय साफ तौर पर लोकतंत्र का उल्लंघन हैं, ज्ञात हो कि क्रिस्टयन ने भी अभी तक अपना नामांकन नहीं किया हैं, उन्हें कतई भी आशा नहीं थी कि वह 25 वार्ड के अंदर अपना नामांकन करेंगे, परंतु अब उन्हें ऐसा ही करना होगा। लॉयरस ने कोर्ट के इस फैसले के पश्चात होने वाले चुनावों को ‘अवैध’ घोषित करने की अपील की हैं, उनका मानना है कि जनता को समझाना होगा कि वे किस वार्ड के लिए मतदान करेंगे अभी दुविधा की स्थिति में वह अपना वार्ड समझकर किसी अन्य वार्ड के लिए मतदान कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केवल बिल 5 के विरुद्ध स्टे मिल जाने भर से ही इस विवाद का हल नहीं हो जाएंगा, अभी आगामी दिनों में स्थितियां और बिगड़ सकती हैं। पूर्व मेयर जॉन टोरी ने कहा कि स्थितियां पेचीदा हैं, परंतु स्थिर मन के साथ संयम रखते हुए हमें निर्णय लेना होगा, जिससे प्रांत में अराजकता का माहौल नहीं फैले और शांतिपूर्ण यह चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरे विचार से प्रीमियर डाग फोर्ड ने अपने निजी लाभ हेतु इस मामले को इतना अधिक तूल दिया और जिसका यह परिणाम सामने आया हैं।
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