कैनेडा में आने वाले नए प्रवासियों के लिए न्यू पोट, खराब ड्राईविंग बन सकती हैं बाधा

18 दिसम्बर से लागू होने वाले नए नियमों के आधार पर केंद्र सरकार देश में आने वाले नए आंगतुकों द्वारा यदि किसी प्रकार से भी खराब ड्राईविंग या पोट संबंधी अपराध किया गया तो उन्हें भारी जुर्माने के साथ भुगतनी होगी कठोर सजा
औटवा। केंद्र सरकार ने देश में आने वाले नए प्रवासियों को चेतावनी देते हुए घोषणा की हैं कि यदि उनके द्वारा देश में किसी भी स्थान पर खराब ड्राईविंग के कारण कोई दुर्घटना होती हैं या कैनबिस संबंधी किसी भी अपराध में वह शामिल होते हैं तो उन्हें भारी जुर्माने के साथ साथ कैनेडा से भी निष्कासित किया जा सकता हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार कैनेडा जी 7 का ऐसा पहला देश हैं जहां कैनबिस को वैधानिक घोषित किया हैं, इसलिए यहां आने वाले प्रवासियों से विशेष आग्रह किया गया हैं कि वह इससे संबंधित किसी भी आपराधिक कार्यवाही में भूलकर भी शामिल न हो, सरकार द्वारा जारी कैनबिस अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई भी प्रवासी इसका गैरकानूनी उत्पाद या वितरण करता हैं और इसे कैनेडा की सीमा के बाहर ले जाने का प्रयास करता हैं तो उसे 14 वर्ष के कठोर कारावास के साथ साथ भारी जुर्माना भी देना होगा। इसके अलावा यदि इससे संबंधित किसी भी अपराध में अर्थात् मारीजुआना को देने या ब्रिकी आदि में यदि कोई 18 वर्ष से कम का युवा शामिल होता हैं तो उसके लिए भी यहीं प्रावधान रहेगा। आगामी 18 दिसम्बर से प्रभावित होने वाले इस नए नियम को पालन करना देश के सभी राज्यों को अनिवार्य होगा। ज्ञात हो कि पहले मारीजुआना से संबंधित अपराध का दंड पांच साल का कठोर कारावास था जिसे बढ़ाकर अब 10 वर्ष कर दिया गया हैं। इसका यहीं अर्थ लगाया जा रहा हैं कि अब इससे संबंधित सभी अपराधों को बड़े अपराधों की सूची में शामिल कर दिया गया हैं।  प्रवासी विभाग द्वारा जारी एडवाईजरी में कहा गया कि यह नए आदेश उन सभी प्रवासियों पर लागू होंगे जो स्थाई या अस्थाई तौर पर देश में रह रहे हैं। इस नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की सराहना करते हुए देश के प्रवासियों और शरणार्थियों ने कहा कि इस प्रकार के कठोर दंड से ही इस नशे पर पूर्णत: नियंत्रण लगाया जा सकेगा अन्यथा इसका उपयोग निकटतम देशों में भी धड़ले से किया जाता और देश की युवा पीढ़ी को भारी नुकसान पहुंचता।
सरकार द्वारा जारी आदेश निम्रलिखित हैं :
– स्थाई प्रवासियों के लिए इस प्रकार के अपराध पर उनकी सामाजिक स्थिति को समाप्त करते हुए कैनेडा से निष्कासित कर दिया जाएगा।
– अस्थाई प्रवासियों में पर्यटक, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी और विदेशी कर्मचारी शामिल होंगे, उन्हें देश से निकालते हुए भविष्य में कभी भी कैनेडा में आने की अनुमति नहीं होगी। शरणार्थी होने की स्थिति में उसको मिलने वाले सभी लाभों को समाप्त करते हुए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी सुनवाई रिफ्यूजी कोर्ट में होगी।
विभाग ने बताया कि इसमें परिवार के साथ रह रहे स्थाई निवासियों और विदेशी नागरिकों को अपील का अधिकार सुरक्षित किया गया हैं, अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रकार के अपराधों में एक बार दया का प्रावधान होता हैं और इसी के चलते उस घटना की पूर्ण जांच के पश्चात उसकी अपील पर ध्यान दिया जा सकता हैं। प्रत्येक बार अपराध जानबूझकर नहीं किया जाता।
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