पाकिस्तान में 30 जुलाई को होंगे राष्ट्रपति चुनाव

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव तय समय से एक हफ्ता पहले 30 जुलाई को कराने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। याचिका में रमजान के चलते चुनाव तिथि बदलने की अपील की गई थी।
चुनाव पहले कराने के अदालत के फैसले से कई सांसदों को पवित्र महीना रमजान से जुड़ी कई रीतियों को पूरा करने में सहूलियत होगी, जो निर्वाचन मंडल का हिस्सा हैं। इससे पहले चुनाव आयोग ने घोषणा की थी कि चुनाव छह अगस्त को होंगे जो रमजान के 27वें दिन पड़ता है।
पीएमएल-एन के अध्यक्ष रजा जफरूल हक ने मंगलवार को दायर याचिका में चुनाव की तारीख बदलने की अपील की थी। राष्ट्रपति चुनाव में नामांकन दाखिल करने की बुधवार को अंतिम तारीख थी। सत्तारूढ़ पीएमएल-एन की ओर से ममनून हुसैन जबकि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की ओर से रजा रब्बानी ने इस्लामाबाद में नामांकन दाखिल किया। पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने पूर्व जज वजीहुद्दीन अहमद को अपना उम्मीदवार बनाया है। स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है।
कराची के प्रमुख व्यवसायी और सिंध के पूर्व गवर्नर हुसैन प्रधानमंत्री शरीफ के पुराने वफादार हैं। भारत के ऐतिहासिक शहर आगरा में 1940 में जन्मे हुसैन विभाजन के बाद पाकिस्तान आ गए थे। राजनीतिक दलों के संख्याबल को देखते हुए उनका चुना जाना लगभग तय है। निर्वाचित होने पर वह देश के 11वें राष्ट्रपति बनेंगे। नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची 27 जुलाई को जारी की जाएगी। राष्ट्रपति का चयन चार प्रांतीय विधानसभाओं और संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद हुसैन ने विपक्ष से उन्हें वोट देने की अपील की। नये राष्ट्रपति आठ सितंबर को पदभार ग्रहण करेंगे। वह आसिफ अली जरदारी का स्थान लेंगे।

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