अल्बर्टा में ऑर्गन डोनर एक्ट में होगा संशोधन

– अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बदलाव से डोनेशन दरों में आएंगी बढ़ोत्तरी
कैलगरी। सरकारी सूत्रों का मानना है कि यदि आगामी विधानसभा में नया डोनर कानून पारित हो जाता है तो भविष्य में अल्बर्टा के सभी व्यस्क स्वयं ही ऑर्गन डोनर और टीशू दानदाताओं की सूची में शामिल हो जाएंगे। विधायक मैथ्यू जॉनस ने इस विषय पर जानकारी देते हुए कहा कि बुधवार को विधानसभा के सत्र में मानवीय टीशू और अंग दान (अनुमानित स्वीकृति) संशोधन अधिनियम पारित किया जा सकता हैं, जिसके अंतर्गत क्षेत्र के सभी व्यस्क अल्बर्टा वासियों को इससे जोड़ा जाएगा और निवासियों को अंग दान की लंबी प्रक्रिया से राहत दी जाएंगी।
बिल 205 के अनुसार अल्बर्टा में यह कार्यक्रम इच्छानुसार होगी यदि आप इस महान कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो आपको शामिल किया जाएगा और यदि व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो वह मना कर सकता हैं, उसका नाम दानदाताओं की सूची से हटा दिया जाएगा। जॉनस ने बताया कि पूरे देश में लगभग 80 प्रतिशत लोगों की इच्छा मृत्यु के पश्चात अंग दान देने की होती हैं, परंतु उचित जानकारी के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते और उनकी इच्छा बस एक इच्छा बनकर ही रह जाती हैं, इस विषय पर विचार करके सरकार ने इस संशोधित बिल को पेश करने की योजना बनाई हैं।
जॉनस ने आगे कहा कि इस प्रक्रिया से लोगों को जुड़ने के लिए और अधिक जागरुक करने की आवश्यकता हैं, अभी भी प्रांत के कई ऐसे वर्ग है जो अंगदान को उचित नहीं मानते उनका भ्रम दूर करना होगा और उन्हें भी इस कार्य में शामिल करना होगा। उन्होंने कहा कि पहले इच्छानुसार प्रक्रिया उचित प्रकार से कार्यन्वित नहीं की गई थी, लोगों में जागरुकता की कमी के कारण भी अधिकतर लोग इससे जुड़ना नहीं चाहते थे और पंजीकरण की लंबी विधि के कारण भी लोग इससे कटते थे। परंतु अब ऐसा नहीं होगा और वे स्वयं ही इससे जुड़ जाएंगे, यदि बिना किसी दबाव के वे अंगदान करते हैं तो उचित हैं लेकिन वह किसी कारणवश इस अभियान से हटते है तो उन्हें मजबूर नहीं किया जाएगा। द किडनी फाउन्डेशन ऑफ कैनेडा ने इस बिल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे देश में मानवीय अंगों की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।

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