कोरांटीन नियमों के अंतर्गत यात्रियों को मास्क पहनना हुआ अनिवार्य
केंद्र सरकार की नई घोषणा के अनुसार यात्रियों को अब कोरांटीन की समयावधि में पूरे समय तक नॉन-मेडिकल मास्क लगाना अनिवार्य होगा
टोरंटो। केंद्र सरकार जल्द ही कोरांटीन नियमों को और अधिक सख्त कर रही हैं, जिसके अंतर्गत 14 दिनों के लिए यदि कोई भी यात्री कोरांटीन होता हैं तो उसे पूरे समय के लिए नॉन-मेडिकल मास्क लगाना होगा। केंद्रीय कोरांटीन अधिनियम के अंतर्गत कोई भी यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान जाने पर उसे 14 दिनों के लिए कोरांटीन के अंतर्गत एकांतवास में रहना पड़ता हैं, परंतु अब से उसे मास्क लगाना अनिवार्य होगा। तभी कोरांटीन व्यक्ति की प्रक्रिया को पूरा माना जाएगा और 14 दिनों के पश्चात उसकी पूरी जांच के बाद ही उसे स्वस्थ्य मानकर उसके स्वतंत्र घूमने-फिरने की अनुमति प्रदान की जाएंगी।
स्वास्थ्य मंत्री पैटी हाजदू ने बताया कि केंद्र सरकार जल्द ही कोरांटीन नियमों को और अधिक सख्त कर रही हैं इसके लिए सबसे पहले दूसरे स्थानों से आने वाले लोगों के कोरांटीन नियमों में बदलाव किया गया हैं, जिससे उसे साधारण जीवन के लिए कुछ सख्तियों का सामना करने के पश्चात ही सामान्य जन-जीवन में प्रवेश की अनुमति होगी। उन्होंने आगे कहा कि यह देखा गया कि कोरांटीन के नियमों में छूट से बाद में इनमें से कई यात्रियों को कोविड-19 के लक्षण दिखे और टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटीव आई, जिसके पश्चात इन नियमों में बदलाव को सुनिश्चित किया गया हैं।
पुलिस दबाव :
इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 15 अप्रैल के पश्चात यदि कोई भी व्यक्ति विदेश से यात्रा करके आता हैं तो उसे 14 दिनों तक कोरांटीन होना अनिवार्य होगा, परंतु उस समय उसे केवल बाहर जाने पर ही मास्क लगाना अनिवार्य बताया गया लेकिन अब इसे बदलते हुए हमेशा मास्क लगाना अनिवार्य बताया गया। सरकारी सूत्रों के अनुसार अब इस नियम के उल्लंघन को अपराधिक गतिविधियों में भी शामिल किया गया हैं और यदि किसी यात्री को बिना मास्क पाया जाता हैं तो उस पर पुलिस कार्यवाही भी की जा सकती हैं। केंद्र सरकार ने फिलहाल अमेरिकी-कैनेडियन बॉर्डर को भी आगामी 21 जुलाई तक बंद कर दिया हैं। ज्ञात हो कि दोनों देशों ने मार्च से अपनी सीमाएं आवाजाही के लिए बंद कर दी थी, बस नए नियमों में केवल व्यवसायिक आवाजाही पर ही छूट दी गई हैं।
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