अमेरिकी-कैनेडियन शरणार्थी अनुबंध असंवैधानिक : संयुक्त न्यायालय

औटवा। संयुक्त न्यायालय के जज ने अमेरिका और कैनेडा के मध्य शरणार्थियों को लेकर हुई वार्ता को अनुचित ठहराते हुए घोषणा की और कहा कि यह अनुबंध असंवैधानिक हैं, कोर्ट के जज एन मारी मक्डोनाल्ड का कहना है कि सुरक्षा के नजरीये से यह कहना अनुचित होगा, अनुबंध में वर्ष 2004 की नियमों का ब्यौरा दिया गया है कि यदि देश में सुरक्षा के लिए शरणार्थियों को प्रवेश रोका जाएं तो उसे मान्य करना होगा। इस नियम के अनुसार कैनेडा भी अपनी सीमाओं से इन शरणार्थियों को वापस भेज सकता है। परंतु पिछले दिनों कैनेडा ने इस नियम का विरोध करते हुए मानवीय पक्षों की दुहाई देते हुए इसे मान्य करने की अपील की और अमेरिका से इसे आदेश को हटाते हुए पुन: शरणार्थियों के प्रवेश की अनुमति को मान्य करने के लिए कहा था, परंतु अब पुन: कोविड-19 के कारण उत्पन्न परेशानियों को देखते हुए अमेरिका ने अपनी सीमाएं इन शरणार्थियों के लिए पूर्ण रुप से बंद कर दी हैं, जिसके कारण ईएल सालवेडर, इथीयोपिया और सीरिया आदि के शरणाथी कैनेडियन सीमाओं पर धरना दिए बैठे हैं, जिसके कारण कैनेडा दुविधा में हैं। जज मक्डोनाल्ड ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका को इस मामले में अपनी जानकारी को स्पष्ट करना चाहिए जिससे इन शरणार्थियों को लेकर कैनेडा भी उचित निर्णय ले सके।

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