सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत पर निर्णय लेगी अदालत
वाशिंगटन, एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी वकील ने कहा है कि कोई भी अगर अदालत की फीस भर दे तो वह किसी के भी खिलाफ कोई भी मामला अमेरिका में दर्ज कर सकता है। और यह अदालत को तय करना होगा कि वह मामला व्यक्तिगत है या नहीं और एक सिख संगठन द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ शिकायत पर विचार का क्षेत्राधिकार क्या है।
न्यूयार्क में कार्यरत प्रमुख वकील रवि बत्रा ने कहा कि कोई भी अदालत की फीस भरने के बाद किसी के भी खिलाफ किसी भी बात को लेकर मुकदमा दर्ज करा सकता है। यह अदालत को तय करना है कि मामला व्यक्तिगत है और उसका न्यायिक क्षेत्र क्या है और उसके बाद ही वह इस बात पर विचार करेगा कि मुकदमा दायर करने वाले के दावे विश्वसनीय है या नहीं।
बत्रा ऐसे ही एक अन्य मामले में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये मामले केन्द्रीय मंत्री कमलनाथ के खिलाफ एक संगठन सिख फार जस्टिस ने न्यूयार्क के दक्षिण जिले में दर्ज कराया है। सोनिया गांधी के खिलाफ मामला न्यूयार्क के पूर्वी जिले में दर्ज किया गया है।
बत्रा का यह वक्तव्य न्यूयार्क की संघीय अदालत द्वारा सोनिया गांधी को सम्मन जारी करने के एक दिन बाद आया है। सोनिया पर सिख दंगों में दोषी अपने पार्टी के नेताओं को बचाने का आरोप लगाया गया है।
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