नया बिल लगाकर नगरपालिकाओं को हैनगन पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दे सकती हैं ट्रुडो सरकार

औटवा। केंद्र सरकार द्वारा हैंडगन संबंधी नया बिल संसद में पेश किया जा सकता हैं जिसके अंतर्गत सभी नगरपालिकाओं को हैंडगन से संबंधी सभी कार्यों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी जाएंगी इससे देश में कहीं भी हैंडगन के रखने, परिवहन और किसी भी अन्य प्रकार से प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध होगा। इस योजना में उन सभी लोगों को भी इसकी अनुमति नहंी दी जाएंगी जिनके पास हथियार रखने का लाईसेंस प्राप्त हो, देश में हैंडगन के कारण बढ़ती हिंसा के पश्चात केंद्र ने इस बात पर गौर करने के लिए यह आदेश पुख्ता करने का विचार किया हैं, सरकारी सूत्रों के अनुसार इस नियम को लागू करने से पूर्व अनेक गन-कंट्रोल समर्थकों से गहन चर्चा की गई जिसके पश्चात ही यह निर्णय लिया गया कि इसके प्रतिबंध पर ही हिंसा को रोका जा सकेगा और लोगों को इससे होने वाली हानियों से बचाया जा सकेगा।
टोरंटो मेयर जॉन टोरी ने काउन्सिल को संबोधन करते हुए कहा कि कैनेडा के अधिकतर सभी बड़े शहर इस प्रतिबंध के पक्ष में हैं और देश में बढ़ती हिंसाओं को रोकने के लिए इस प्रकार के प्रतिबंध आवश्यक हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी गन प्रतिबंध कानून लागू होने के पश्चात इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा? और हंसा पर कितना नियंत्रण आएंगा इस बात को भी गौर किया जाएगा। वैनकुअर मेयर कैनेडी स्टीवार्ट ने भी अपने संबोधन में माना कि इस कानून के आने से गैंग हिंसा पर नियंत्रण आ सकता हैं और युवाओं को भी गन-प्रतिबंध के कारण हिंसा करने से रोका जा सकेगा, यदि किसी के पास यह मिलती है तो उसे फौरन गिरफ्तार करके हिंसा से रोका जाएगा। यह भी माना जा रहा है कि इस बिल के पास होने से हथियारों की बिक्री भी कम की जा सकेगी जिससे किसी भी हिंसक कार्यवाही के दौरान लोग हथियारों का प्रयोग कम करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन देते हुए कहा कि जिन लोगों के पास लाईसेंस के साथ हैंडगन या संबंधित गनस हैं उन्हें कम्पनशेसन के बदले इसे लौटने का समय दिया जाएगा, गन मालिकों के लिए 1500 हथियारों को सूचीबद्ध किया गया हैं जिसे इस कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित किया जा सकता हैं।

बिल में निम्न बातों को भी शामिल किया जाएगा :

  • इस बार ”रेड़ फ्लेग’ और ”यैलो फ्लेग’ कानून मान्य किया जाएगा जिसके अंतर्गत परिवार का कोई भी सदस्य या मित्र बंदूक-धारी के प्रति जानकारी दे सकते हैं।
  • बंदूक के तस्करों या हथियारों की गैर कानूनी उगाही करने वालों के प्रति भारी-भरकम जुर्माने का प्रावधान रखा जाएगा।
  • गन को अवैध रुप से रखने को एक अपराध माना जाएगा।
  • सभी प्रकार के हथियारों के आयात पर भी पूर्णत: नजर रखी जाएंगी जिससे आयात की आड़ में कोई गलत कार्य न हो, इसलिए इसके जैसी दिखने वाले हथियारों के आयात-निर्यात, बिक्री आदि पर भी पूर्णत: प्रतिबंध होगा।
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