आसाराम के सहयोगी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
जोधपुर, यहां की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को आसाराम बापू की सहयोगी शिल्पी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। शिल्पी भी आसाराम के खिलाफ एक किशोरी का यौन उत्पीडऩ करने के मामले में आरोपी है। अर्जी खारिज किए जाने की जानकारी एक वकील ने दी।
शिल्पी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में उसी छात्रावास की वार्डन है जहां पीडि़ता रह कर आसाराम के आश्रम में पढ़ाई कर रही थी।
अभियोजन पक्ष के वकील आनंद पुरोहित ने कहा कि शिल्पी ने अपने वकील के माध्यम से जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ग्रामीण) की अदालत में अर्जी दाखिल कराई थी।
पुरोहित ने कहा, उसने अग्रिम जमानत मांगी थी। अपनी अर्जी में उसने खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि पुलिस ने उससे पूछताछ की है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है।
शिल्पी की अर्जी का विरोध करते हुए पुरोहित ने अदालत से कहा कि पुलिस के पास उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य है। उन्होंने कहा, अदालत ने अर्जी खारिज कर दी।
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