राज्य सरकार ने तोड़ा कानून : ओंटेरियो कोर्ट
- सार्वजनिक परामर्श की उपलब्धता में व्यवस्था की कमी के कारण उत्पन्न हुई कई समस्याएं
ओंटेरियो। ओंटेरियो कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार पर्यावरण बिल के अधिकारों के आधार पर राज्य सरकार ने कानून की अवहेलना की हैं। जिसके लिए पिछले दिनों कई पर्यावरण संबंधी ग्रुपों ने इस बारे में सरकार के विरुद्ध याचिका कोर्ट में दाखिल करवाईं । इन ग्रुपों के अनुसार सरकार परामर्श देने में अपनी भूमिका निभाने में वह कार्य नहीं कर रही जो उसे करना चाहिए था। इस बारे में सरकार को कोविड-19 वित्तीय सुधार अधिनियम के अंतर्गत कार्य करना चाहिए था।
ज्ञात हो कि पिछले वर्ष सरकार ने इस बिल का प्रावधान रखा था, जिसमें बिल 197 को लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जस्टीक ने बताया कि इस बारे में नगरपालिका अफेयर कार्य मंत्री ने लोगों को अकारण व गैर कानूनी नियमों का वास्ता देकर कार्यों को करने की सिफारिश की, मंत्रालय ने इस बिल का कार्यन्वयन भी बिना किसी पूछताछ के किया और लोगों को इस बारे में भ्रांति में भी रखा।
इस निर्णय के लिए तीन जजों के पैनल ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें यह फैसला लिया गया कि राज्य सरकार द्वारा पारित बिल में कई खामियां हैं जिसे पूरा करना अत्यंत आवश्यक हैं। इस निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए ग्रीन पार्टी प्रमुख माईक स्चेरीनर ने कहा कि यह जीत जनता की हैं और उनके विश्वास की हैं, सरकार के अनुचित निर्णय को नकारते हुए कोर्ट ने सही फैसला लिया।
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