पाकिस्तान: परवेज मुशर्रफ पर हमले के मामले में आरोपी बरी
इस्लामाबाद- पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के काफिले पर वर्ष 2003 में हमला करने के आरोपी एक नागरिक को आतंकवाद निरोधक एक अदालत ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
राणा फकीर हुसैन को उनके परिवार के 13 सदस्यों के साथ 8 दिसंबर, 2005 को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें हिरासत में डाल दिया गया था। गिरफ्तार किए गए सदस्यों में छह माह का एक शिशु भी था।
राणा पर झंडा चिची में मुशर्रफ को निशाना बनाकर 25 दिसंबर, 2003 में किए गए आत्मघाती बम हमले में शामिल होने का आरोप था। इस हमले में चार पुलिसकर्मियों समेत 22 लोग मारे गए थे।
राणा पर सिविल लाइन थाने के सामने पेट्रोल पंप पर विस्फोटकों से लदा एक वाहन खड़ा करने का भी आरोप था। राणा के वकील इनाम अल रहीम ने अदालत में यह कहते हुए अपने मुवक्किल की रिहाई की मांग की कि सात साल बीतने के बाद भी अभियोजन पक्ष उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं पेश कर पाया और न ही कोई आरोप साबित कर पाया।
रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश चौधरी हबीबुर रहमान ने कल हुसैन को सभी आरोपों से बरी कर दिया और उसकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया।
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