लालू की याचिका खारिज, जेल में ही मनाएंगे दीवाली

OB-ZC121_ilalu_G_20130930083253रांची , झारखंड हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के सजायाफ्ता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका आज खारिज कर दी।
न्यायाधीश आर आर प्रसाद की एकल पीठ ने चारा घोटाले के नियमित मामले 20 ए 96 में लालू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने जमानत याचिका पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। लालू यादव और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की तरफ से बुधवार को ही बहस पूरी हो गयी थी।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत ने तीन अक्टूबर को चारा घोटाले के नियमित मामले में लालू यादव को पांच साल के सश्रम कारावास और 25 लाख जुर्माने की सजा सुनायी थी। लालू यादव इस समय रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल होटवार में बंद हैं।

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