फ्रांस: देह व्यापार विधेयक को मंज़ूरी
फ्रांस में सांसदों ने उस विधेयक को अपनी मंज़ूरी दे दी है, जिसमें यौन संबंध के लिए भुगतान करने पर सज़ा का प्रावधान है. फ्रांस की संसद में इस विधेयक को १३८ के मुक़ाबले २६८ मतों से मंज़ूर किया गया है. ७९ सांसदों ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया.प्रावधान के मुताबिक़, यौन संबंध के बदले भुगतान करने वाले व्यक्ति को १५०० यूरो यानी लगभग २,०३० डॉलर का जुर्माना भरना होगा.
फ्रांस में वेश्यावृत्ति वैधानिक है लेकिन सार्वजनिक तौर पर इसके लिए दलाली करना या किसी को वेश्यावृत्ति के लिए लुभाना गैर-कानूनी है.इस विधेयक के समर्थकों का कहना है कि इससे वेश्यावृत्ति करने वालों को सुरक्षा मिलेगी लेकिन आलोचकों का कहना है कि इससे वेश्यावृत्ति करने वाले ख़तरे में पड़ जाएंगे.
हालांकि अभी इस विधेयक को अंतिम तौर पर क़ानून की शक्ल में आने से पहले सीनेट की मंज़ूरी लेनी होगी.विधेयक का मक़सद विदेशी दलालों के नेटवर्क को तोडऩा और उन यौनकर्मियों की मदद करना है जो इस काम को बंद करना चाहते हैं.फ्ऱांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक़, देश में मौजूद यौनकर्मियों में से ८०-९० प्रतिशत विदेशी हैं और इनमें से अधिकतर देह-व्यापार कराने वाले गिरोहों की शिकार बनी हैं.वैसे फ्ऱांस में इस विधेयक के समर्थन और विरोध में, दोनों ही तरह की आवाज़ें उठी हैं.
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