हास्य अभिनेता राजपाल यादव की सजा स्थगित
दिल्ली: हास्य अभिनेता राजपाल यादव औऱ उनकी पत्नी की सजा दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को स्थगित कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, तीन दिसंबर को दिया गया आदेश अगले आदेश तक स्थगित रहेगा। राजपाल जेल में तीन दिन गुजार चुके हैं। निचली अदालत ने राजपाल को बिना इजाजत दिल्ली और भारत से बाहर न जाने की हिदायत दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि राजपाल भारत के अंदर अपनी फिल्में पूरी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देश से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। मालूम हो कि ३दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें,उनकी पत्नी राधा समेत 5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के जुर्म में दस दिन के लिए जेल भेज दिया था। राजपाल यादव पर दिल्ली के एक बिजनेस मैन के पैसे ना देने और उनसे वादाखिलाफी का आरोप लगा है। राजपाल यादव अपनी एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। जिसका नाम है ‘अता-पता-लापता’, इसी फिल्म के निर्माण के लिए राजपाल यादव ने बिजनेस मैन से 5 करोड़ रूपये लिये थे। जिसे उन्होंने बिजनेस मैन को वापस लौटाने को कहा था लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लौटाये और तो औऱ मामला कोर्ट में पहुंचने के बावजूद राजपाल और उनकी बीवी ने भी पैसे नहीं लौटाये जिसके बाद आज कोर्ट मे धोखाधड़ी के जुर्म में दस दिनों के लिए जेल भेज दिया था। राजपाल यादव अपनी सजा के तीन दिन जेल में गुजार भी चुके हैं।
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