कैनेडियन सिटीजनशिप एक्ट में संशोधन के लिए बिल पेश
सिटीजनशिप लेने अब हो जाएगी आसान
ओटवा,कैनेडियन सिटीजनशिप एक्ट 1977 में संशोधन के लिए पार्लीयमेंट में एक बिल पेश किया गया जिसके पास हो जाने पर कैनेडियन सिटीजनशिप लेना आसान हो जाएगा। इसमें इमिग्रांटस के लिए सिटीजनशिप लेने के लिए प्राथमिक शर्तों को और सख्त किया गया है और जो व्यक्ति कैनेडा के खिलाफ आतंकवादी/हिंसक कार्यवाहियों में भाग लेंगे उनकी सिटीजनशिप खत्म करने का प्रावधान है।
सिटीजनशिप एवं इमिग्रेशन मंत्री क्रिस एलेगजेंडर का कहना है कि सिटीजनशिप अपनी सहुलियत के लिए पासपोर्ट नहीं है बलकि यह दोहरी जिम्मेदारी एवं विश्वासनियता की प्रतिबद्धता है।
संशोधन के मुताबिक अब सिटीजनशिप लेने के लिए चार सालों में तीन साल कैनेडा में रहने की बजाए छ सालों में चार साल कैनेडा में रहना होगा और इन में से भी चार सालों में कम से कम 183 दिन कैनेडा में रहना होगा। अब 14-64 साल के व्यक्ति को अंग्रेजी या फे्रंच भाशा एवं कैनेडा के बारे में प्राथमिक जानकारी का टैस्ट भी पास करना होगा जबकि पहले यह आयु ग्रुप 18-54 साल का होता था। सरकार द्वारा सिटीजनशिप के लिए फीस भी बढ़ाई जा रही है।
सरकार का कहना है कि अब 3,20,000 बिनती पत्रों का बैकलॉग है और सिटीजनशिप लेने के लिए 36 महीनों तक इंतजार करनी पड़ती है। इन संशोधनों से 2015-16 तक एक साल में ही सिटीजनशिप मिल जाएगी और बैकलॉग खत्म हो जाएगा। सरकार द्वारा तीन पड़ावों में सिटीजनशिप प्रक्रिया की बजाए एक पडाव में ही सिटीजनशिप देने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।
कैनेडियन फौज में काम करते इमिग्रेंटस के लिए फास्ट ट्रैक सिटीजनशिप प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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