तिरुपति मंदिर में श्रद्धालुओं से सर्विस टैक्स लेने पर रोक

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में श्रद्धालुओं के रहने-खाने की व्यवस्था पर सर्विस टैक्स लगाने पर शुक्रवार को रोक लगा दी है। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की ओर से दाखिल याचिका पर शीर्ष अदालत ने केंद्र को नोटिस जारी किया है।
जस्टिस एके पटनायक और एफएमआई कलीफुल्ला की बेंच ने केंद्र सरकार को इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिका में ट्रस्ट ने वित्त अधिनियम के उस प्रावधान को निरस्त करने की मांग की है जिसके तहत श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था पर सर्विस टैक्स लगाया गया है।
ट्रस्ट के मुताबिक यह संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 14 का उल्लंघन है। याचिका में वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (105) और धारा 66बी की वैधता को चुनौती दी गई है।
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