राजीव गांधी हत्याकांड: हत्यारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की अर्जी

rajiv_killers_360x270_17नई दिल्ली. राजीव गांधी के तीन हत्यारों की रिहाई पर स्टे सुनिश्चित करने के बाद केंद्र ने चार अन्य दोषियों की रिहाई को भी चुनौती दी है। उसने सोमवार को इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट इस पर 27 फरवरी को सुनवाई करेगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष केंद्र की ओर से दलीलें दीं।
उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार को इन अपराधियों को रिहा करने का अधिकार नहीं है। केंद्र की अर्जी में सभी सात अपराधियों के नाम हैं। इनमें से तीन सांथन, मुरुगन, पेरारिवलन की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट उम्रकैद में बदल चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के 18 फरवरी को दिए इस फैसले के बाद से ही इस मामले में हलचल शुरू है। तमिलनाडु सरकार ने 19 फरवरी को सभी सात हत्यारों की रिहाई का निर्णय लिया। लेकिन केंद्र ने अगले ही दिन तमिलनाडु के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तो कोर्ट ने सांथन, मुरुगन, पेरारिवलन की रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
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