इटली मरीन केस: नौसैनिकों को राहत, नहीं होगी सजा ए मौत

article-0-16C15A2F000005DC-472_468x286कोच्चि.  दो भारतीय मछुआरों की हत्या केआरोपी इतालवी नौसैनिकों को राहत मिलती दिख रही है।मामले में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उनके खिलाफ एंटी पायरेसी (समुद्री लूटपाट विरोधी) कानून यूएसए के तहत मामला नहीं चलाया जाएगा। मतलब, दोषी पाए जाने के बाद भी अब इतालवी नौसैनिकों को फांसी की सजा नहीं होगी। पीटीआई के हवाले से खबर है कि सुप्रीम कोर्ट इटली सरकार की उस याचिका पर विचार करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें एनआईए के मामले की जांच के अधिकार को चुनौती दी गई है।
गौरतलब है कि इतालवी नौसैनिकों पर फरवरी 2012 में केरल के पास समुद्र में दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है। हालांकि, नौसैनिकों की दलील है कि उन्होंने मछुआरों को गलती से समुद्री डाकू समझकर गोली चलाई थी।
पहले कहा था समझौता नहीं
इससे पहले रविवार को रक्षा मंत्री एके एंटनी ने कहा था कि मामले में किसी तरह के समझौते का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही कहा था कि सरकार की नीति यह है कि भारतीय कानून के अनुसार मामला आगे बढ़ेगा। हम इस मामले में किसी तरह पीछे हटने नहीं जा रहे। मंत्री इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि समुद्री लूटपाट विरोधी कानून नहीं लगाने के विदेश मंत्रालय की राय पर कानून मंत्रालय के सहमत होने के बाद क्या इस मुद्दे पर भारत के रूप में नरमी आई है।
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