दंगा केस में मोदी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत
नई दिल्ली – सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने गुजरात में हुए दंगे के मामले में नरेंद्र मोदी को एसआईटी की ओर से क्लीन चिट दिए जाने पर सवाल उठाते हुए दोबारा एसआईटी गठित करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी वापस ले ली।
याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर गुजरात में 2002 में हुए दंगे की जांच के लिए गठित एसआईटी की ओर से नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि इस मामले में दोबारा एसआईटी का गठन किया जाए।
याचिकाकर्ता ने कहा कि नई एसआईटी में सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस और अल्पसंख्यक समुदाय के एक शख्स को शामिल कर एसआईटी का गठन किया जाए और दोबारा मामले की जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मौके पर एसआईटी का दोबारा गठन सही नहीं है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी वापस ले ली। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की जांच के बाद दी गई रिपोर्ट पर पिछले 3 अप्रैल को संतुष्टि जाहिर की थी। 2002 के दंगे के मामले में कुल 9 केसों की जांच में 6 केस की जांच फाइनल स्टेज में थी।
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