विवादस्पद भाषण : गिरिराज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
नई दिल्ली। झारखंड की एक अदालत ने सोमवार को विवादस्पद भाषण मामले में भाजपा नेता गिरिराज सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने इस मामले में गिरिराज सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। झारखंड पुलिस इस वारंट की तालीम के लिए बिहार गई हुई है।
गिरिराज सिंह ने विवादस्पद भाषण मामले में अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए बोकारो की एक अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। जिसे जिला न्यायाधीश विपिन बिहारी की अदालत ने खारिज कर दिया। गौरतलब है कि शुक्रवार को चुनावी सभा के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में फंसे भाजपा नेता गिरिराज सिंह को बिहार की एक अदालत ने जमानत दे दी थी। हवाई अड्डा थाने पर दर्ज मामले में पटना की जिला अदालत के न्यायधीश वीरेंद्र कुमार ने उन्हें अग्रिम जमानत दी थी।
वहीं,झारखंड के बोकारो जिला अदालत द्वारा जारी वारंट पर पुलिस अब भी उनकी तलाश कर रही है। झारखंड के ही देवघर जिले में दर्ज मामले में न्यायिक दंडाधिकारी ने केस डायरी की मांग की है। उल्लेखनीय है कि बिहार के नवादा संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने देवघर में एक सभा के दौरान कहा था कि जो लोग मोदी का विरोध करते हों वे पाकिस्तान चले जाएं। बयान पर हंगामा मचने के बाद उनके खिलाफ तीन मामले दर्ज किए गए थे।
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