केजरीवाल के पत्र पर दाखिल पीआइएल पर सुनवाई करने से कोर्ट ने किया इंकार
नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में बंद होने के दौरान केजरीवाल ने जो पत्र लिखा था उस पर पीआइएल दाखिल की गई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने अपीलकर्ता से कहा है कि अगर उन्हें लगता है कि यह किसी तरह के अपराध की श्रेणी में आता है तो वे संबंधित अधिकारी या पुलिस के यहां मामला दर्ज करवा सकते हैं।
गौरतलब है कि भाजपा नेता नितिन गडकरी की मानहानि के मामले में जमानत न लेने पर तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी [आप] के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को इस मुद्दे को घर-घर ले जाने को कहा था। अरविंद केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं के लिए जेल से चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि वो चिट्ठी लेकर दिल्ली में घर-घर जाएं और लोगों को बताएं कि उन्होंने जो किया है, वो गलत नहीं किया है।
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