धारा 370 पर राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस
नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस प्रदान करने वाली संविधान की धारा 370 में सुधार के लिए लाए गए आर्टिकल 35 [ए] पर सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस 35 [ए] की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर जारी किया है।
गौरतलब है कि संविधान की धारा 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। 1954 में इसमें किए गए संशोधन 35[ए] के मुताबिक राज्य से बाहर का नागरिक जम्मू-कश्मीर में कोई भी प्रापर्टी नहीं खरीद सकता और न ही वहां की नागरिकता हासिल कर सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह सुधार कभी भी संसद में पास नहीं हुआ, इसे सीधे राष्ट्रपति ने पास किया था।
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