जगन की 863 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का आदेश
नई दिल्ली। विशेष मनी लांड्रिंग निरोधी कोर्ट ने वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया जगनमोहन रेड्डी व उनके एक सहयोगी की 863 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। आंध्र प्रदेश में एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार व मनी लांड्रिंग के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को यह आदेश दिया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में गत मार्च में जगन व निम्मगदा प्रसाद की कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। मनी लांड्रिंग रोकथाम अधिनियिम (पीएमएलए) के तहत इस मामले में दोनों की कंपनियों की संपत्ति जब्त करने का यह अब तक सबसे बड़ा आदेश है।
मामले में सीबीआइ की प्राथमिकी को आधार बनाते हुए ईडी ने 2012 में जगन और प्रसाद की कंपनी के खिलाफ अलग-अलग आपराधिक मामला दर्ज किया था। जगन के पिता वाईएसआर रेड्डी के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते जगन और प्रसाद की कंपनियों पर विशेष कृपा बरती गई थी। इनकी कंपनियों को तटीय प्रकाशम और गुंटूर जिलों में बंदरगाह व ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के निर्माण का काम सौंपा गया था।
ईडी ने अपनी जांच में पाया था कि इस परियोजना के बदले कंपनियों को सरकार की ओर से जमीन अधिग्रहण समेत दूसरे कामों में कई सहूलियत दी गई थीं। इसके अलावा सौदे में अवैध धन का लेनदेन भी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक, ईडी जल्द ही जगन और उनके सहयोगी की कंपनी की संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगा।
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