सोनिया के खिलाफ शिकायत छह माह में निपटाए सीआइसी

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नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ आरटीआइ को लेकर पारदर्शिता न बरतने के मामले में हुई शिकायत पर कार्रवाई की मांग को लेकर दायर याचिका का निपटारा बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने कर दिया। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की खंडपीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग को निर्देश जारी किया है कि वह सोनिया गांधी के खिलाफ मिली शिकायत का छह माह के भीतर निपटारा करे।

आरटीआइ कार्यकर्ता आरके जैन ने याचिका दायर की थी कि उसने आरटीआइ के तहत कांग्रेस पार्टी से कुछ जानकारी मांगी थी, जिससे इन्कार कर दिया गया। उसने मामले की शिकायत सीआइसी से की थी। उसकी शिकायत पर आयोग ने जून, 2013 में दिए फैसले में कहा था कि कांग्रेस लोगों से जुड़ी होने के कारण सूचना के अधिकार के दायरे में आती है। उसे लोगों को जानकारी देने के लिए जनसूचना अधिकारी नियुक्त करना होगा, मगर ऐसा नहीं किया गया। आयोग के इस निर्णय का पालन न होने पर जैन ने सोनिया के खिलाफ मुख्य सूचना आयुक्त सुषमा सिंह को शिकायत की थी, मगर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।

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