बच्चे के सिटीजन बनने के लिए अभिभावकों में एक का पी.आर. या सिटीजन होना जरूरी
* बर्थ टूरिजम पर शिकंजा
बरैंपटन : फैडरल सरकार को कैनेडा में जन्म लेने वाले बच्चे का कैनेडियन सिटीजन होने के लिए उनके अभिभावकों में एक का पी.आर. या सिटीजन होना आवश्यक होना चाहिए। यह सुझाव पूर्व इमिग्रेशन व मल्टीकल्चरल मिनिस्टर जेसन केनी द्वारा 17 पन्नों की गुप्त रिपोर्ट में दिए गए हैं, जो सिटीजनशिप व इमिग्रेशन विभाग के पूर्व डायरैक्टर जनरल एंड्रयू ग्रिफ्थ द्वारा सूचना के अधिकार अधीन प्राप्त की गई है। इसमें कहा गया है कि कैनेडा में जन्मे बच्चों को सिटीजनशिप तभी दी जाए जब उनके कैनेडा से मजबूत संबंध हों।
इस तबदीली से सिटीजनशिप को बचाया जा सकेगा ता इस प्रोग्राम का सही उपयोग भी होगा। कैनेडा के सिटीजनशिप एक्ट अधीन कैनेडा में जन्मा हर बच्चा अपने आप ही कैनेडियन सिटीजन बन जाता है। ऐसा ही अमेरिका में भी होता है, परंतु आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा कुछ अन्य यूरोपिय देशों में अभिभावकों में एक का पी.आर. या सिटीजन होना जरूरी है।
ज्ञात रहे कि हर वर्ष कैनेडा में जन्म लेने वाले 36000 बच्चों में सिर्फ 500 से ही कम बच्चे विदेशी नागरिकों के होते हैं, जो कैनेडा में जन्म ले कर सिटीजनशिप लेते हैं।
इमिग्रेशन मिनिस्टर क्रिस अलैगजैंडर के प्रवक्ता एलेक्स पैवलिच का कहना है कि गैर-कानूनी या गलत तरीके से कैनेडा में दाखिल हो कर बच्चे को जन्म देने वाले लोग कैनेडा के सिटीजनशिप का नाजायज लाभ उठाते हैं। इस समय यह गंभीर मुद्दा है। इस संबंधी कोई फैसला अभी तक नहीं लिया गया। इस संबंध में फैसला कैनेडा व कैनेडियनों के हित में मुख्य रख कर लिया जाएगा।
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