निठारी कांड-कोली की फांसी पर 29 अक्टूबर तक रोक

koliनई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोली की फांसी पर 29 अक्टूबर तक रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट सुरेंद्र कोली की पुनर्विचार याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने गत आठ सितंबर को कोली की फांसी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोली को रिंपा हलदर हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई गई है। वह इस समय मेरठ सेंट्रल जेल में बंद है।

कोली की पुनर्विचार याचिका पर न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की खंडपीठ ने उसकी फांसी पर 29 अक्टूबर तक रोक लगा दी। सुरेंद्र कोली ने सुप्रीम कोर्ट के गत दो सितंबर के संविधानपीठ के फैसले को आधार बनाते हुए नई याचिका दाखिल की है। उस फैसले में संविधानपीठ ने फांसी की सजा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई करने की व्यवस्था देते हुए कहा था कि जिनकी पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट ने चैंबर में सुनवाई करके खारिज कर दी है लेकिन अभी तक उन्हें फांसी नहीं दी गई है, वे लोग फैसले के एक माह के भीतर याचिका दाखिल कर अपनी पुनर्विचार याचिका पर दोबारा सुनवाई की मांग कर सकते हैं। इसी फैसले ने कोली को अंतिम क्षणों में फांसी के फंदे से बचा लिया था।

मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने गत 24 जुलाई को सुरेंद्र कोली की फांसी की सजा के खिलाफ दाखिल पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका देरी और मेरिट दोनों आधारों पर खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट से पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद कोली की फांसी का वारंट जारी हो गया था और उसे गाजियाबाद की जेल से मेरठ सेंट्रल जेल स्थानांतरित कर दिया गया था।

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