नेताजी से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते :PMO
कोलकाता । सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित गुप्त फाइलों को सार्वजनिक करने का पीएम को अधिकार नहीं है। पीएमओ की ओर से कहा गया है कि कार्यालयी प्रक्रिया में किसी गुप्त फाइल को सार्वजनिक करने का विवेकाधिकार प्रधानमंत्री के पास होने संबंधी कोई जानकारी नहीं है।
तिरुवनंतपुरम के आइटी पेशेवर श्रीजीत पाणिकर ने प्रधानमंत्री कार्यालय से आरटीआइ के तहत जानकारी मांगी थी कि नेताजी की गुप्त फाइलों को सामने लाने की बाबत पीएम की ओर से क्या कोशिश हो रही है? इसके जवाब में कहा गया कि इन फाइलों को सार्वजनिक करने का अधिकार प्रधानमंत्री के पास निहित नहीं है। मिशन नेताजी ग्रुप के सदस्य पाणिकर ने बोस से संबंधित फाइलों की वास्तविक संख्या बताने का भी अनुरोध किया था।
पीएमओ ने इनमें से 36 फाइलों का नाम बताते हुए कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार ऐसी 41 फाइलें हैं। पांच फाइलों का नाम सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इससे पहले दिल्ली के आरटीआइ कार्यकर्ता सुभाष अग्रवाल की याचिका पर पीएमओ ने कहा था कि इसके सार्वजनिक होने से बाहरी देशों के साथ संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। गौरतलब है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1945 को रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। बाद में मुखर्जी आयोग ने उनके हवाई जहाज दुर्घटना में मारे जाने की बात से भी इन्कार किया था।
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