अब घिनौने अपराधों में संलिप्त अपराधियों को काटनी पड़ेगी पूरी उम्र जेल : शोरी
कैलगरी : उत्तर-पूर्व कैलगरी हलके से संसद मैंबर दविंदर शोरी ने कहा है कि अब घिनौने प्रकार के अपराधी खुलेआम नहीं घूम सकेंगे तथा उन्हें पूरे उम्र जेल में काटनी होगी। उनका कहना है कि कंजरवेटिव सरकार के नए बिल में इस बात को विश्वसनीय बनाया गया है कि गंभीर अपराधों में दोषियों को पूरा जीवन बिना किसी पैरोल की संभावना के जेल में बीते। शोरी के अनुसार बिल सी-53 हाऊस ऑफ कॉमनज़ में 11 मार्च 2015 को पेश किया गया था। प्रस्तावित सुधारों से हत्यारे किस्म के लोगों, जिनके मन में कैनेडियनों के जीवन व हमारे देश की कदरों-कीमतों का कोई सम्मान नहीं है, को उम्र कैद होगी तथा पैरोल पर रिहाई संभव नहीं होगी। शोरी के अनुसार अपहरण, बलात्काल, आतंकवाद व कत्ल जैसे घिनौने अपराधों में शामिल लोगों का खुलेआम घूमना समाज के लिए खतरनाक है। उनका कहना है कि इस कानून से कत्ल के मामलों से पीडि़त लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
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