राजनीतिक दलों को आयकर छूट के खिलाफ याचिका खारिज
उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को आय कर से छूट के खिलाफ दायर जनहित याचिका आज खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीष जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड की पीठ ने कहा कि आयकर से छूट देने का निर्णय एक ‘कार्यकारी’ कार्रवाई है और इससे संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं हुआ है। पीठ ने कहा कि इस कार्रवाई ने आयकर कानून और जनप्रतिनिधित्व कानून से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया है और ऐसी स्थिति में न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। यह जनहित याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी। उनका आरोप था कि राजनीतिक दलों को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके आयकर से छूट प्रदान की गयी है। उनका यह भी तर्क था कि यह सुविधा आम जनता को उपलब्ध नहीं है।
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