ओंटेरियो सरकार ने सिखों को दी बड़ी राहत

ओंटेरियो में अब सभी पगड़ीधारी सिख मोटरसाईकिलों पर बिना हेलमेट सवारी कर सकेगें
टोरंटो। ओंटेरियो में जल्द ही पगड़ीधारी सिख समुदाय के मोटरसाईकिल सवार बिना हेलमेट के सफर का आनंद ले सकेंगे, इसके अलावा पहले से ही तीन अन्य राज्यों में सिखों को यह छूट दी जा चुकी हैं। प्रोगरेसीव कंजरवेटिव सरकार ने अपने संदेश में कहा कि यह नियम आगामी 18 अक्टूबर को लागू होगा। यह मान्यता सभी सिखो को धार्मिक सद्भावना और सिविल अधिकार के अंतर्गत दी गई हैं। प्रीमियर डाग फोर्ड ने अपने संदेश में कहा कि सड़कों पर हमारे लोगों की सुरक्षा को हम सर्वप्रथम प्राथमिकता देते हैं, लेकिन हमारी सरकार धार्मिक भावना का भी महत्व समझती हैं, जिसका सम्मान करते हुए ही हमने इस नियम को पारित किया हैं। पिछले सप्ताह टोरी विधानसभा में परबमीत सरकारिया ने हाईवे ट्रैफिक एक्ट में संशोधन की मांग करते हुए सभी सिखों को हेलमेट पहनने की छूट देने हेतु बिल पेश किया था, इसके साथ उन्होंने कहा कि पगड़ी सभी सिखों की पहचान और धार्मिक सद्भावना का परिचय हैं, जिसका सम्मान आज पूरी दुनिया कर रही हैं और कैनेडा को भी इस बात का महत्व समझते हुए इसके ऊपर किसी अन्य धातु का टोप पहनने के आदेश को निरस्त करते हुए इसमें छूट देनी चाहिए। सरकारिया ने बताया कि पिछले कई वर्षों से वह कैनेडा में इस बिल को पारित करवाने के लिए प्रयासरत थे, जिसमें उन्हें इस बार सफलता मिली। ज्ञात हो कि ओंटेरियो के साथ साथ अब यह छूट कैनेडा के तीन अन्य राज्यों में भी होगी जोकि अल्बर्टा, मानीतोबा और ब्रिटीश कोलम्बिया में पूर्व से ही लागू हैं।  ओंटेरियो सरकार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अमेरिका ने यह छूट 1976 में ही दे दी थी, जिसके आधार पर अब ओंटेरियो सरकार ने भी इसे मान्यता दी, फोर्ड ने अपने संदेश में कहा कि यह मान्यता सिखों को हमारी सरकार के ऊपर और अधिक विश्वास जगाने में मदद करेगा, सिख समुदाय को ऐसा प्रतीत होगा कि वर्तमान सरकार हमारे साथ हैं और हम भी प्रांत के विकास के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। सरकार की फेसबुक पोस्ट पर एक संदेश दर्शाया गया कि जल्द ही हम अपने गौरव के साथ मोटरसाईकिलों की सवारी करेंगे।ओंटेरियो की पिछली लिबरल सरकार इस नियम को लागू करने में बहुत दिनों से झिझक रही थी और कानूनी व्यवधानों का वास्ता देकर इस विषय को टाल रही थी, परंतु हमने सिखों की धार्मिक भावना को समझा और इस विषय को जल्द ही संशोधित करके नियम को पारित कर दिया। मरचंद ने इस विषय पर आगे कहा कि यह छूट केवल उन सिख पगड़ीधारियों को मिलेगी जिनके पास पूर्णत: वैध लाईसेंस हो, जो सिख अपनी प्रशिक्षण लाईसेंस के साथ अपनी मोटरसाईकिलें चला रहे हैं उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी।
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