पोट संबंधी पेय के लिए दूसरे मानक निर्धारित किए जाएं : एल्कोहल व कैनबीस कंपनियां
टोरंटो — एल्कोहल एंड कैनबीस कंपनियों का मानना है कि सरकार पोट संबंधी सभी पेय पदार्थों को अलग सूची में गणना करें, इसे नशीला पदार्थ न समझे और न ही इस श्रेणी में शामिल करें, इसके मानकों में बदलाव किया जाएं। इसके लिए इसके वैधानिक होने के पश्चात अब पोट की मात्रा वाले पेय पदार्थों को नॉन-कैनबीस पेय पदार्थ के रुप में घोषित किया जाएं। लेकसाईड प्रोसेस कंट्रोलस के संबंधित सदस्य ने फूड एंड बैवरेज के यूनिट प्रबंधक पैडी फिनेगन ने कहा कि यह घोषणा लघु व मध्यम आकार के उत्पादकों के लिए वरदान सिद्ध होगी, इससे उन्हें नशीले उत्पाद पर लगने वाले राजस्व से बचाया जा सकेगा और वे अधिक उन्नति व विकास कर सकेंगे। अतिरिक्त लागत इन व्यापारियों के विकास में रोड़ा अटका रही हैं, जिसके लिए यह उपाय पारित किया गया हैं, इन पेय पदार्थों को ‘वाईनÓ की श्रेणी में न रखने की अपील की गई हैं, जिससे इन पेय में लगने वाले भारी भरकम राजस्व में कटौती हो सके और इसका पूरा लाभ इन व्यापारियों को मिलें। औटवा ने इस बारे में अपनी परामर्श प्रक्रिया को फरवरी में पूर्ण कर लिया हैं, परंतु इसके बारे में अभी तक कोई भी घोषणा नहीं जारी की हैं, जिसकी अंतिम तिथि 17 अक्टूबर, 2019 तक सभी इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ज्ञात हो कि हैल्थ कैनेडा द्वारा जारी एक टिप्पणी के अनुसार भी जिन पदार्थों में कैनबीस की मात्रा बहुत कम होती हैं उसे अलग श्रेणी में रखा जाएं, चाहे वो खाने की चीज हो या पीने की। इसके अलावा उन्होंने कैनबीस युक्त पेय को बीयर शब्द के उच्चारण पर भी प्रतिबंध लगाने की गुहार की हैं, जिससे कैनेडियन जनता भारी दुविधा में हैं। जल्द ही इस समस्या के लिए हल खोजना इसका उचित मार्ग होगा।
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