लापता व्यक्तियों की तलाश हेतु पील पुलिस को दिए नए पावरस
ओंटेरियो द्वारा 1 जुलाई से पारित मिसींग पर्सन एक्ट के अंतर्गत गैर-अपराधिक केसों में लापता लोगों को ढूंढने हेतु नई शक्तियां प्रदान की गई
ब्रैम्पटन : पील प्रांतीय पुलिस के अनुसार भविष्य में जिन लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक जुर्म नहीं लगा हो और वे लापता हो गए हो ऐसे लोगों की तलाश के लिए पुलिस सीधे कोर्ट से उनके रिकॉर्डस आदि प्राप्त कर सकती हैं। ज्ञात हो कि 8 अगस्त को मिसिसॉगा स्थित पील पुलिस मुख्यालय में की गई घोषणा में यह कहा गया, इस बैठक में एमपीपी और संसदीय सहायक सोलीसिटर जनरल क्रिस्टीन हॉगरथ भी मौजूद थे जिन्होंने यह घोषणा कर बताया कि इससे गैर-आपराधिक व्यक्तियों को ढूंढने में अधिक सुविधा होगी और पुलिस को उन्हें तलाश करने में अधिक कार्यवाही नहीं करनी पड़ेगी जिससे समय की बचत के साथ साथ उन्हें ढंूढने में कम समय लगेगा।
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