कोई देशभक्त नहीं है स्नोडेन: ओबामा

10_08_2013-barackobamaवाशिंगटन। एक अमेरिकी सांसद द्वारा पूर्व सीआइए कर्मी एडवर्ड स्नोडेन की तुलना महात्मा गांधी से किए जाने के कुछ दिन बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा कि इंटरनेट और फोन पर निगरानी रखने वाले गोपनीय कार्यक्रमों को दुनिया के सामने उजागर करने वाला स्नोडेन कोई देशभक्त नहीं है। इसके साथ ही ओबामा ने लोगों की विश्वास बहाली के लिए निगरानी कार्यक्रमों की समीक्षा का ऐलान किया है।

व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए ओबामा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि स्नोडेन देशभक्त है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है कि उस पर धोखाधड़ी के तीन आरोप हैं। वास्तव में उसे ऐसा लगता है कि वह सही है तो एक आम अमेरिकी नागरिक की तरह वह यहां आ सकता है और अपने वकील के साथ अदालत में पेश होकर अपना पक्ष रख सकता है।

ओबामा ने कहा कि यदि किसी को इस बात की चिंता है कि जनता तक सूचनाएं पहुंचाने का यही एकमात्र रास्ता है तो मैंने स्नोडेन द्वारा सूचनाएं उजागर करने से पहले ही खुफिया समुदाय को व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा देने संबंधी एक कार्यकारी आदेश पर दस्तखत कर दिए थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी लोगों और पूरी दुनिया में ऐसी आम धारणा बन गई कि मानो हर किसी के बारे में हम सूचनाएं एकत्रित करने लगे और इसमें हमें मजा आ रहा है। ऐसा कतई नहीं है। हमारा कानून हमें बिना किसी वारंट के अमेरिकी लोगों की निगरानी करने से रोकता है। कानून में मूलभूत सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रणालियां रखी गई हैं।

गौरतलब है कि ओबामा की डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ सांसद जॉन लुईस ने स्नोडेन की तुलना महात्मा गांधी से करते हुए कहा था कि यह विवादित व्हिसल ब्लोअर अहिंसक रूप से सविनय अवज्ञा कर रहा है।

इसके साथ ही ओबामा ने अमेरिकी लोगों की विश्वास बहाली के लिए गोपनीय निगरानी कार्यक्रमों की समीक्षा करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिक विश्वास कर सकते हैं कि हमने अपने हितों और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए सारे कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक बार फिर हम सारी दुनिया को यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि अमेरिका की सामान्य लोगों की जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है।

ओबामा ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से 11 सितंबर 2001 के आतंकी हमले के बाद पास किए गए विवादास्पद पेट्रियॉट एक्ट के सेक्शन-14 में संशोधन के लिए कहा है। यह सेक्शन के तहत सरकार को अपने नागरिकों के टेलीफोन और अन्य तरह की निगरानी का अधिकारी है।

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