सोनिया की शिकायत के लिए सिख समुदाय को मिला समय
टोरंटो एवं न्यूयॉर्क, अमेरिका की एक संघीय अदालत ने संस्था- सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ संशोधित याचिका दाखिल करने के लिए तीन दिसंबर तक का समय दिया है। यह याचिका एक कथित मानवाधिकार के उल्लंघन के संबंध में है।
सोनिया गांधी के वकीलों के विरोध के बावजूद संघीय अदालत ने सोमवार को यहां सिख अधिकारों के लिए लडऩे वाली संस्था को शिकायत याचिका में सुधार करने के लिए उन्हें अतिरिक्त समय दिया। 1984 के सिख विरोधी हिंसा और दंगों की घटना में संलिप्त कांग्रेस के नेताओं को बचाने और सुरक्षा प्रदान करने में सोनिया गांधी की कथित भूमिका पर सिख संस्था ने अदालत में शिकायत याचिका दर्ज की थी।
एसएफजे और 1984 के दंगा पीडि़त, कांग्रेस के कमल नाथ, सजन कुमार, जगदीश टाइटलर और दूसरे नेताओं की कथित रूप से रक्षा और बचाव के लिए सोनिया के खिलाफ प्रतिपूरक और दंडात्मक जुर्माना लगाए जाने की मांग कर रहे हैं।
एसएफजे का दावा है कि नौ सितंबर को न्यूयार्क के मेमोरियल स्लोअन-केट्टेरिंग कैंसर सेंटर में अस्पताल और सुरक्षा कर्मियों ने सोनिया गांधी को अदालत से भेजा गया सम्मन दे दिया था और सोनिया के वकील अदालत के सम्मन को चुनौती दे रहे हैं।
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