पूर्व सांसद विजय कृष्ण समेत चार को उम्रकैद
पटना। बिहार की राजधानी पटना के बहुचर्चित ट्रांसपोर्टर सतेंद्र सिंह हत्याकांड में बुधवार को पटना की एक सत्र अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य समेत चार लोगों को उम्रकैद की सजा के साथ 30 और 35 हजार रुपयों का जुर्माना भी किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन.के. श्रीवास्तव की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद चारों अभियुक्तों आरजेडी के पूर्व सांसद विजय कृष्ण, उनके बेटे चाणक्य उर्फ गुड्डू, अंगरक्षक उमेश सिंह और घरेलू नौकर गगन को ट्रांस्पोर्टर सतेंद्र सिंह की एक आपराधिक षड्यंत्र के तहत गोली मारकर हत्या करने और सबूत मिटाने की कोशिश करने के मामले में भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार देने के बाद सजा सुनाई है।
इससे पहले अदालत ने 02 दिसंबर 2013 को सभी अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए आज की तिथि निश्चित की थी। अदालत ने पूर्व सांसद विजय कृष्ण और उनके बेटे चाणक्य के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत 25-25 हजार रुपयों का जुर्माना, सबूत मिटाने की कोशिश करने के जुर्म में पांच-पांच हजार रुपयों का जुर्माना और चाणक्य को शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन साल के सश्रम कारावास के साथ पांच हजार रुपये की अर्थदंड की सजा अलग से सुनाई है।
मामले के अन्य दो दोषी उमेश सिंह और घरेलू नौकर गगन के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत पांच-पांच हजार रुपयों का जुर्माना और धारा 201 के तहत एक- एक हजार रुपयों का जुर्माना किया गया है। इस तरह अदालत ने चारों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा के अलावा चाणक्य को कुल 35 हजार, पूर्व सांसद को 30 हजार और अन्य दो दोषियों को छह-छह हजार रुपयों का जुर्माना भी किया है।
गौरतलब है कि 23 मार्च 2009 को राजधानी पटना के श्रीकृष्णपुरी थाना क्षेत्र के झूला अपार्टमेंट स्थित एक फ्लैट में राजधानी के जाने-माने ट्रांस्पोर्टर और जनता दल यूनाईटेड नेता सतेंद्र सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने सबूत छिपाने के लिए लाश को एक लोहे के बक्से में डालकर महात्मा गांधी सेतु से गंगा नदी में फेंक दिया था। नौसेना के गोताखारों ने 11 जून 2009 को सतेंद्र सिंह की लाश पटना के दुल्ली घाट से बरामद किया था। इस मामले में फास्ट ट्रैक सुनवाई की गई थी जिसमें अभियोजन पक्ष ने कुल 24 गवाहों को पेश किया था। वहीं बचाव पक्ष ने अपनी ओर से चार गवाह पेश किए थे।
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