राजीव गांधी हत्याकांड: हत्यारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की अर्जी

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु सरकार को इन अपराधियों को रिहा करने का अधिकार नहीं है। केंद्र की अर्जी में सभी सात अपराधियों के नाम हैं। इनमें से तीन सांथन, मुरुगन, पेरारिवलन की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट उम्रकैद में बदल चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के 18 फरवरी को दिए इस फैसले के बाद से ही इस मामले में हलचल शुरू है। तमिलनाडु सरकार ने 19 फरवरी को सभी सात हत्यारों की रिहाई का निर्णय लिया। लेकिन केंद्र ने अगले ही दिन तमिलनाडु के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तो कोर्ट ने सांथन, मुरुगन, पेरारिवलन की रिहाई पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।
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