बी सी सुप्रीम कोर्ट द्वारा सरी मंदिर के चुनाव 6 माह में कराने का आदेश
सरी,अप्रैल 2012 मेु हुए एक जनरल इज्लास के दौरान सरी के हिन्दू मंदिर को चला रही वैदिक हिन्दू कल्चरल सोसाइटी के प्रबंधकों द्वारा एक विचार पास करके जीवन भर के लिए बने पुराने सदस्यों से 100 डॉलर प्रति सदस्य फीस लेने का फैसला किया गया था। फीस न देने की सूरत में इन सदस्यों की सदस्यता रद्द हो सकती थी। इस फैसले के खिलाफ सोसाइटी के पुराने सदस्यों श्री किशन बैक्टर, श्री विवेक वशिष्ट एवं श्री अमृत अरोड़ा द्वारा बीसी की सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी। अब माननीय अदालत ने फैसला सुनाते 2012 के आम इज्लास में फीस संबंधित फैसले को रद्द करते सोसाइटी के प्रबंधकों को 6 माह के अंदर अंदर चुनाव कराने के आदेश दिये हैं। अदालत ने फीस न भरने की सूरत में बाहर निकाले गए सदस्यों को सोसाइटी में फिर से बहाल करते हुए यह भी कहा कि जीवन भर के लिए बने पुराने सदस्यों से इस तरह फीस मांगनी जायज नहीं है लेहाजा यह सदस्य चुनावों में वोट भी डाल सकते हैं और प्रबंध के लिए खुद भी खड़े हो सकते हैं।
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