महिला को निर्वस्त्र घुमाने पर आठ को 18 साल की सजा

इलाहाबाद। जिले के घूरपुर स्थित दौनापुर गांव की दलित महिला शिवपतिया को 19 साल पहले निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में शनिवार को जिला अदालत ने फैसला सुनाया।

विशेष न्यायाधीश वकार अहमद अंसारी ने आठ अभियुक्तों को विभिन्न मामलों में 18 साल की कैद व चार लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि एक खत्म होने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी।

जनवरी 1994 में शिवपतिया के बेटे का झगड़ा गांव के दबंगों के साथ हुआ था। गुस्साए दबंगों ने महिला को निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया। घटना में 22 लोगों के खिलाफ आरोप-पत्र पेश किया था। आरोपी अजायब लाल, राजनाथ, सालिक, खड़ग, राम गोपाल, दीनानाथ, कन्था, लुरखुर को सजा सुनाई गई। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता को दो लाख रुपये अभियुक्तों से वसूल किए गए जुर्माने में से दिया जाए। साथ ही परिवार को स्थापित करने के लिए भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

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