परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान के हाईकोर्ट से बड़ी राहत, जा सकेंगे देश से बाहर
कराची। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के लिए राहत भरी खबर है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, सिंध हाईकोर्ट ने मुशर्रफ का नाम सरकार के बहिर्गमन नियंत्रण सूची यानी ईसीएल से हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस शाहनवाज तारिक और जस्टिस मुहम्मद अली मजहर की दो सदस्यीय पीठ ने मुशर्रफ को देश से बाहर जाने की इजाजत दे दी है।
हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरकार 15 दिन के अंदर फैसले के विरुद्ध अपील कर सकती है। मुशर्रफ की अर्जी में ये दलील दी गई थी कि हर व्यक्ति को विदेश यात्रा की आजादी हासिल है।
गौरतलब है कि मुशर्रफ ने सिंध हाईकोर्ट में विदेश यात्रा पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ अर्जी लगाई थी, जिसे हाईकोर्ट ने आज स्वीकार कर लिया है। बता दें कि मुशर्रफ ने अपना इलाज कराने और दुबई स्थित मां की देखभाल करने के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन पाक सरकार ने उनकी मांग खारिज कर दी थी।
70 वर्षीय मुशर्रफ को 2007 के आखिर में आपातकाल लगाए जाने से संबंधित आरोपों पर मार्च में दोषी पाया गया था। इसके अलावा, मुशर्रफ पर 2007 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नेता बेनजीर भुट्टो और 2006 में बलूच नेता नवाब अकबर बुग्ती की हत्या का भी आरोप है।
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