छापेमारी मामले में सोमनाथ भारती को हाईकोर्ट से राहत
नई दिल्ली।दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय मनावाधिका आयोग द्वारा मध्यरात्रि को विवादास्पद छापेमारी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती को दोषी ठहराए जाने पर रोक लगा दी है।
भारती ने हाई कोर्ट में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश को चुनौती दी थी, लेकिन बुधवार को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जिसके बाद उन्होंने दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि वह मामले में केंद्र व दिल्ली सरकार समेत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जवाब के बाद कोई आदेश देगी।
पेश मामले में सोमनाथ भारती ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के उस आदेश का विरोध किया गया है जिसमें आयोग ने भारती को खिड़की एक्सटेंशन में जबरन घर में घुसकर अफ्रीकी मूल की 12 महिलाओं के साथ बदसुलूकी का दोषी ठहराया था और उन पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया था।
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