लखवी ने पाकिस्तान सरकार से की रिहा करने की अपील
इस्लामाबाद। वर्ष 2008 के मुंबई आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ता जकी-उर-रहमान लखवी ने अपनी रिहाई के लिए बुधवार को पाकिस्तान सरकार को आवेदन दिया। आवेदन में उसने कहा है कि 26/11 मामले में जमानत मिलने के बाद उसे सार्वजनिक सुरक्षा आदेश (एमपीओ) के तहत हिरासत में रखना गैरकानूनी है।
लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने बताया कि एमपीओ के खिलाफ गृह मंत्रलय में आवेदन दिया गया है। उन्होंने कहा कि कानूनी संदर्भो का हवाला देते हुए सरकार से लखवी की हिरासत खत्म करने की अपील की गई है। यदि सरकार हमारे आवेदन पर गौर नहीं करती तो हम हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देंगे। इससे पहले मंगलवार को लखवी की जमानत के खिलाफ पाक सरकार याचिका दायर नहीं कर पाई थी।
गौरतलब है कि आतंकरोधी अदालत के न्यायाधीश कौसर अब्बास जैदी ने सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए 18 दिसंबर को मुंबई हमला मामले में लखवी को जमानत दी थी। इससे पहले कि उसे जेल से रिहा किया जाता भारत की तीखी प्रतिक्रिया और अंतरराष्ट्रीय दबाव को देखते हुए उसे एमपीओ के तहत जेल में रखने का आदेश पाकिस्तान सरकार को जारी करना पड़ा।
जमानत पर अमेरिका ने जताई चिंता
जकी-उर-रहमान लखवी को जमानत दिए जाने पर अमेरिका ने चिंता जताई है। उसने पाकिस्तान से साजिशकर्ताओं को सजा दिलाने की प्रक्रिया जारी रखने के लिए कहा है। अमेरिकी विदेश विभाग की उप प्रवक्ता मैरी हर्फ ने कहा, ‘मुंबई आतंकी हमले के साजिशकर्ता लखवी को जमानत मिलने संबंधी रिपोर्ट पर हम चिंतित हैं।’ उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान सरकार ने मुंबई (हमले) के साजिशकर्ताओं को सजा दिलाने में सहयोग का वादा किया है। हम उनसे यह प्रक्रिया जारी रखने का अनुरोध करेंगे।
Comments are closed.